पदनाम :
कर निर्धारक व संग्राहक
नाव:
सुधाकर माश्नाजीराव चल्लावाड
ईमेल:
मोबाइल :
+91 - 9766532031
कोल्हापूर महानगरपालिका शहर हद्दिमधील मिळकतीवर कराची आकारणी करून वसूली करण्याची कार्यवाही या विभागाकडून करण्यात येते. कोल्हापूर शहराची विभागणी ए,बी,सी,ङी व इ अशा पाच वॉ्र्डसमध्ये केली आहे.
नागरिक व कार्यलयीन कामकाजाच्या सोयीस्तव कर आकारणी व वसुली विभागाचे चार प्रशासकीय कार्यलयात विभागणी करण्यात आली आहे. ए,बी,वॉर्ड वसुली कार्यलय हे वि. का. १,.गांधी मैदान येथे, सी,ङी वॉर्ड वसुली कार्यालय हे वि. का. २, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट इमारत येथे कार्यरत असून इ वॉ्र्ड मधील वसुली कार्यलय, वि.का. ३ राजारामपुरी व वि. का. ४, ताराराणी मार्केट,कावळा नाका येथे कार्यरत आहेत.
मुंबई प्रातिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कराधान प्रकरण ११, कलम १२९ मध्ये महानगरपालिकेला बसविण्यात येण्याजोगे मालमत्ता कर कोणत्या दराने व यामध्ये कोणते कर अंतर्भूत होतात,याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहेत. त्यानुसार मालमत्ता करामध्ये अंतर्भूत असणारे कर व ते कोणत्या मर्यादेच्या व शर्तीच्या अधीन राहून शहरातील इमारती व जमिनीवर बसविण्यात येतील याचे नियम केले असून या करांच्या दरांच्या वैधानिक तरतूदी व प्रचलित कराचे दर यांचा तक्ता खालीलप्रमाणेः
करपा़ञ मूल्य निश्चित करण्याचे दर खालीलप्रमाणेः
अ.क्र. |
कराचे नाव |
नियमातील तरतुदीप्रमाणे आकारण्यात येणारे दर |
सध्या बसविलेले दर |
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निवासी |
अनिवासी |
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किमान |
कमाल |
किमान |
कमाल |
किमान |
कमाल |
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१. |
सामान्य कर |
कलम १२९ क १२ व पुढे |
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१५% |
३६% |
१९.५% |
४२% |
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२. |
साफसफाई |
कलम १२९ ब, |
मर्यादा नाही |
६.५% |
१०.५% |
१४% |
१५% |
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३. |
विशेष सफाई कर |
कलम १३७,किमान कमाल बंधन नाही |
- |
- |
- |
३०% |
- |
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४. |
जललाभ कर |
कलम १२९(अ)(अ) ६टक्के किमान,कमाल बंधन नाही |
६% |
३% |
- |
३% |
- |
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५. |
वॉटर सुव्हरेज |
कलम १२९(ब)(ब) किमान,कमाल बंधन नाही |
- |
१.५% |
२.५% |
१.५% |
२.५% |
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६. |
फायर टॅक्स |
कलम१२९(क)नुसार कलम ६३ खंड ५ मधील तरतुदीनुसार |
२% पर्यंत |
०.७५% |
- |
०.७५% |
- |
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७. |
म्युनसिपल शिक्षण से.स |
से.स.कलम १४(अ) ५टक्के पर्यंत नुसार |
५% पर्यंत |
२.५०% |
- |
२.५०% |
- |
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८. |
पथकर कलम |
१४८(क)नुसार कलम ६३ खंड १८ मधील तरतुदीसा़ठी |
१०% पर्यंत |
२% |
- |
२% |
- |
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९. |
ट्री से.सं |
वृक्ष प्राधिकरण अधि नियमामधील तरतुदीप्रमाणे |
१% |
१% |
- |
१% |
- |
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१०. |
जाहिरात कर |
कलम १४७(२)नुसार |
शासनमान्यतेने जाहिरात कराचे नियम व दर महानगरपालिकेने मंजूर करून घेतले आहेत |
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११. |
करमणूक कर |
कलम १२७(ड)नुसार |
शासनमान्यतेने जाहिरात कराचे नियम व दर महानगरपालिकेने मंजूर करून घेतले आहेत |
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१२. |
कूञा कर |
महानगरपालिकेच्या मान्यतेने |
सन २०००-२००१ पासून पाळीव कुञ्यावर कर आकारला जातो. प्रतिवर्षी रू.२५ प्रमाणे व बिल्ला रू.१० प्रमाणे |
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१३. |
वाहन कर |
शहरातील भाडोञी सायकली, टांगा बैलगाडी, एक्कागाडी या वाहनांवर चाकपडी वाहन कर आकारला जातो |
सायकल, |
वार्षिक |
रु.३/- |
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